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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को संसद भवन में मीडिया को संबोधित किया। (फाइल फोटो)
भाजपा ने सोमवार को कहा कि नए आपराधिक कानून भारत की प्रगति और लचीलेपन के प्रतीक हैं, जो देश को अधिक न्यायपूर्ण और सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में जनता को आश्वस्त किया, जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में दूरगामी बदलाव लाएंगे। संसद पुस्तकालय में मीडिया को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानून न्यायिक प्रक्रिया की गति को बढ़ाने में मदद करेंगे।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) में वर्तमान सामाजिक वास्तविकताओं और आधुनिक समय के अपराधों को ध्यान में रखा गया है। नए कानूनों ने क्रमशः ब्रिटिश काल के आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है।
#घड़ी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों पर बात की। उन्होंने कहा, “…सबसे पहले मैं देश के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के करीब 77 साल बाद हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली पूरी तरह से ‘स्वदेशी’ हो रही है। इससे… pic.twitter.com/Hg7BJ3GVMC
— एएनआई (@ANI) 1 जुलाई, 2024
भाजपा ने आज कहा कि नए आपराधिक कानून भारत की प्रगति और लचीलेपन का प्रतीक हैं, जो देश को अधिक न्यायपूर्ण और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो क्रमशः 1860 और 1872 से अस्तित्व में आए थे, पुराने हो चुके हैं और समकालीन मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं।
उन्होंने कहा, “आज हमारे स्वतंत्र देश भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है। एक उभरते समाज को ऐसे कानूनों की आवश्यकता है जो उसकी आवश्यकताओं और मांगों को पूरा करें तथा उसके अधिकारों की रक्षा करें।” भाटिया ने नए कानूनों को भारत की प्रगति और लचीलेपन का प्रतीक बताया, जो देश को अधिक न्यायपूर्ण और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाएगा। नए कानून की व्यापक प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण बदलावों को रेखांकित किया।
भाटिया ने कहा, “पहले के कानूनों में आतंकवाद की कोई परिभाषा नहीं थी, जिससे अभियोजन पक्ष और पुलिस के लिए आरोप दायर करना या मामला साबित करना मुश्किल हो जाता था। नए कानूनों में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है।” उन्होंने कहा कि यह स्पष्टता आतंकवाद को खत्म करने के भारत के संकल्प को मजबूत करेगी। भाटिया ने भीड़ द्वारा हत्या को एक विशेष अपराध के रूप में शामिल करने पर भी जोर दिया, जिसके लिए मौत की सजा की संभावना है। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों पर विशेष ध्यान देने की ओर भी इशारा किया।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा, “महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए एक अलग अध्याय है, जो विशिष्टता सुनिश्चित करता है और अपराधियों को इन अपराधों को करने से रोकता है।” उन्होंने कहा कि नए कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रदान करने में तेज़ी लाना भी है। भाटिया ने कहा, “आपराधिक मामलों में अगर फैसला सुरक्षित रखा जाता है, तो उसे 45 दिनों के भीतर सुनाया जाना चाहिए।” उन्होंने बताया कि यह प्रावधान न्यायिक सेवानिवृत्ति और बेंचों के पुनर्गठन के कारण होने वाली देरी को संबोधित करता है, जिससे सभी के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित होता है।
व्यापक सामाजिक निहितार्थों को संबोधित करते हुए, भाटिया ने कहा कि नए कानून इस बात के प्रतीक हैं कि एक नया, लचीला भारत हमारे विधायकों द्वारा विधिवत बनाए गए कानूनों को अपनाने के लिए तैयार है। उन्होंने इस कानूनी परिवर्तन को राष्ट्रीय प्रगति और आधुनिकीकरण की एक बड़ी कहानी के हिस्से के रूप में पेश किया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए, भाटिया ने कहा, “मुझे यकीन है कि उन्होंने तीनों कानूनों को पढ़ा भी नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे वे संविधान को अपने हाथ में रखते हैं, लेकिन उसे पढ़ने की परवाह नहीं करते हैं”। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूरा देश नए आपराधिक कानूनों को अपनाने और उनका स्वागत करने के लिए आगे आया है।